नागपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश क्रमांक 10 नागपुर की टी.जी.मिटकरी ने आरोपी रोशन लालजी बंसोड़ को भा.द.वी के कलम 354 (अ ) (1 ) तथा पोक्सो कानून की कलम 8 के तहत निर्दोष साबित करते हुए बरी कर दिया. जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2014 को आरोपी ने नाबालिक पीड़िता और उसकी बहन से रात के समय उसके घर में घुसकर नींद में छेड़खानी की थी. इस आधार पर एमआईडीसी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था तथा जांच अधिकारी महिला पुलिस उपनिरीक्षक एस.एन. रामटेके ने न्यायलय में चार्जशीट दाखिल की थी.
उसके बाद सरकारी वकील ने न्यायलय के सामने चार गवाह कोर्ट के सामने पेश पर अपना पक्ष रखा. आरोपी की तरफ से एडवोकेट नितिनकुमार रुडे ने पैरवी की. जिला एवं सत्र न्यायधीश टी.जी.मिटकरी ने कहा कि सरकार अपना पक्ष सक्षम तरीके से नहीं रख सका तथा सबूत भी पक्ष में नहीं होने की वजह से उन्होंने आरोपी को निर्दोष मुक्त किया.
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