Published On : Thu, May 3rd, 2018

हाईकोर्ट से सीएम को बड़ी राहत, रिव्हीजन अर्जी मंजूर

Advertisement

नागपुर: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार को अदालत में रिव्हीजन अर्जी दी गई जिसे मंजूर कर लिया गया। दरसअल विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में ख़ुद दर्ज फौजदारी मामलों की जानकारी छुपाये जाने का दावा करते हुए याचिका हाईकोर्ट में दर्ज की गई है। इसी मामले में हाईकोर्ट ने एक फौजदारी प्रकरण में रेव्हीजन अर्जी को मंजूर कर एक तरह से सीएम को राहत दी है।

वर्ष 2014 में हुए विधासभा चुनाव में उम्मीदवारी फॉर्म भरते हुए दो फौजदारी मामलों को छुपाया। एक तरह से यह जन प्रतिनिधि कानून का उल्लंघन है। जेएमएफसी कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट सतीश ऊके ने फडणवीस पर जन प्रतिनिधि कानून की धारा 125-ए के तहत कार्रवाई करने की माँग की थी। 7 सितंबर 2017 को ऊके की याचिका ख़ारिज हो गई। जिसके बाद ऊके की तरफ से जिला सत्र न्यायालय में रिव्हिजन याचिका दाखिल की गई।30 मई 2016 को जिला एवं सत्र न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश पुष्पा गणेडिवाला ने जेएमएफसी कोर्ट का निर्णय रद्द कर इस मामले में नए सिरे से निर्णय देने का आदेश दिया था।

Gold Rate
05 May 2025
Gold 24 KT 93,900/-
Gold 22 KT 87,300/-
Silver/Kg 95,300/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

जिला सत्र न्यायालय के इसी निर्णय के ख़िलाफ़ फडणवीस की तरह से उच्च न्यायालय में रिव्हिजन अर्जी की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुनील शुक्रे ने गुरुवार को मामले से जुडी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए फडणवीस की अर्जी को स्वीकार कर लिया। साथ ही उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द कर जेएमएफसी कोर्ट का निर्णय कायम रखा।

Advertisement
Advertisement