महापौर प्रवीण दटके , नगरसेवक संदीप जोशी , गिरीश देशमुख समेत कुल 22 लोगो के खिलाफ जेएमएफसी कोर्ट ने गैरजमानती वारेंट जारी किया है। इस सभी पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए न्यायाधीश शर्मा ने गैरजमानती वॉरेंट जारी किया है।
वर्ष 2003 में नागपुर महानगर पालिका की आम सभा के दौरान महल स्थित टॉउन हॉल में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति के नुकसान का आरोप है। 26 मार्च 2003 को हुई इस घटना के बाद मनपा के तत्कालीन सचिव प्रकाश तिलगुड़े ने कोतवाली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। थाने के बाद यह मामला जेएमएफसी कोर्ट पंहुचा जिसके बाद अदालत ने सभी को नोटिस जारी किया था।
वर्ष 2003 के बाद से लगातार इस मामले में अदालत ने आरोपियों को अदालत में पेश होने और अपना पक्ष रखने के लिए कई बार समन भेजा गया। पर यह सभी कभी हाजिर नहीं हुए। जिस वजह से 4 अगस्त 2016 को न्यायिक दंडाधिकारी डी एस शर्मा ने इन सभी 22 लोगो के खिलाफ गैरजमानती वॉरेंट जारी किया है। इस मामले में फिलहाल दो आरोपियों ने अदालत से जमानत ले ली है।
जिन लोगो के खिलाफ वारेंट जारी हुआ है वह सभी 2003 में नगरसेवक थे इनमे संजय जायसवाल ,गजानन तंबोली ,अब्दुल मजीद शोला ,संदीप जोशी ,प्रवीण दटके ,प्रकाश तोतवानी ,दीपक कुमार अग्रवाल,गिरीश देशमुख ,भोला बैसवारे ,राहुल तेलंग ,भास्कर पराते ,मनीष तित्तरमारे ,शिवशंकर धातरकर ,विकास नागभीड ,तुषार मोटघरे ,बालू बान्ते ,विजय वानरे ,पुष्पा गोड़े ,गिरिजादेवी ,रामा कोटकर ,दावित लोंगड़े।