Published On : Mon, Nov 17th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर अदालत ने सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट खारिज की, एकनाथ निमगड़े हत्याकांड में दो आरोपियों पर अब चलेगी कार्यवाही

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Nagpur: 2016 में हुए समाजसेवी एकनाथ धर्माजी निमगड़े हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। 12वीं संयुक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) एवं जेएमएफसी, नागपुर की अदालत ने सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट खारिज कर दी है और मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आगे की न्यायिक कार्यवाही का आदेश दिया है।

अदालत के आदेश के अनुसार , सीबीआई ने यह अंतिम रिपोर्ट एफआईआर नंबर 180/2016 (पंजीकृत 6 सितंबर 2016, तहसील थाने, नागपुर) पर दायर की थी। लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

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अब अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(b) के तहत मोहसिन बदरुद्दीन अंसारी उर्फ राजा पॉप (वर्तमान में नागपुर सेंट्रल जेल में) और रंजीत हल्पे सफलेक्कर के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के आदेश दिए हैं।

दोनों आरोपियों पर अब धारा 302/34 आईपीसी तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25, 27 के तहत सुनवाई होगी। मोहसिन अंसारी के लिए अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 25 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

अदालत ने सीबीआई को धारा 207 के तहत आवश्यक प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश सूचनाकर्ता, सीबीआई व आरोपियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

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