लापरवाही से वाहन चलाने पर हुई थी वृद्ध की मौत
नागपुर: जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी.व्ही. कपाड़िया की कोर्ट ने अंबाझरी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज लापरवाही से गाड़ी चलाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के मौत के मामले में सजा सुनाई है। आरोपी संक्षिप्त सुदेश पाटिल (30) हा संभल सब्बल नाला, चंद्रिकापुर, खापरखेड़ा निवासी है। सबूत और गवाही के आधार पर आरोपी को कोर्ट में 5 महीने की कैद और 2000 रुपये के दंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 18 दिसंबर 2015 के दरमियान अंबाझरी परिसर के तिलक नगर, सुरभि हॉस्टल के पास मोपेड गाड़ी (क्र.एमएच 31/एफ 7831) पर भरत शांतिलाल शाह (60) जा रहे थे । उसी दौरान आरोपी संक्षिप्त पाटिल ने अपने मोटरसाइकिल (क्र.एमएच 40/ एक्स 9226) को लापरवाही से चुराते हुए भरत की मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी।
इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भरत की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। अंबाझरी पुलिस में फरियादी सूरज चंदन शर्मा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे 6 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में महिला पुलिस उप निरीक्षक के ए.एल. वाघमारे चार्जशीट दाखिल की थी। जबकि कोर्ट में सिपाही विजय यादव और महिला सिपाही कविता वाघाये ने पैरवी की।