हाईकोर्ट सख्त, नगर परिषद ने चलाया अभियान , चौराहों से उतरे होर्डिंग
गोंदिया । हाईकोर्ट के आदेश के बाद गोंदिया नगर परिषद प्रशासन ने 30 मई से शुरू किए गए अभियान के तहत अवैध होर्डिंग तथा बैनर पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए सार्वजनिक स्थलों , चौक चौराहों और महापुरुषों की प्रतिमाओं के पास लगी इन अवैध होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया है ।
सोमवार देर शाम तक चले इस अभियान में फुलचुर नाके से लेकर मनोहर चौक ,जयस्तंभ चौक , आंबेडकर चौक , नेहरू चौक , उड़ान पुल परिसर, शक्ति चौक (शासकीय रेस्ट हाउस ) , रेलटोली चौपाटी , पाल चौक , एनएमडी कॉलेज रोड, कुड़वा नाका, रिंग रोड , रानी अवंती चौक , तिरोड़ा टी पॉइंट , मरारटोली , बालाघाट रोड , बस आगर डिपो परिसर , विशाल मेगा मार्ट परिसर आदि इलाकों से सैकड़ों की तादाद में लगे अवैध होर्डिंग पोस्टर बैनर उतार दिए गए हैं जबकि आज 31 मई मंगलवार को शहर के अन्य इलाकों में होर्डिंग हटाओ अभियान चलाया जाएगा।
जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हाई कोर्ट ने दिए थे निर्देश
किसी नेता का जन्मदिन हो , कार्यकर्ता की नियुक्ति हो अथवा किसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत का नगर आगमन या फिर मौका चुनावी जीत की खुशी का हो या फिर कोचिंग ट्यूशन क्लासेस और प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार का.. चौराहों से लेकर गल्ली नुक्कड़ तक सड़कों को बैनर पोस्टर से पाट दिया जाता है इस त्रासदी का शिकार अकेला गोंदिया नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश और देश हो चुका है।
यहां तक के अवैध होर्डिंग के इस मकड़जाल के शिकार महापुरुषों की प्रतिमाएं भी हो रही है जिनके आगे होर्डिंग बांधकर उन्हें ढक दिया जाता है।
अवैध बैनर होर्डिंग पोस्टर के मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार , सभी नगर निगमों और जिला परिषदों को राज्य में लगे अवैध होर्डिंग तथा बैनर के खिलाफ उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
जनहित याचिका नंबर 155/ 2011 के संदर्भ में गोंदिया नगर निगम प्रमुख द्वारा 30 मई 2014 को अदालत में हलफनामा दायर किया गया हलफनामे के अनुसार वर्ष 2013-14 विज्ञापन शुल्क 2 लाख 65 हजार 682 वसूला गया है।
नगर परिषद गोंदिया के मुख्य अधिकारी ने 5 मई 2015 को न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत किया हलफनामे के अनुसार 2014-15 में विज्ञापन शुल्क 4 लाख 56 हजार रुपए जमा किया गया है।
वर्ष 2021-22 में 4 लाख 77 हजार 212 रूपए का विज्ञापन शुल्क वसूल किया गया है ओर 461 बैनर होर्डिंग पोस्टर लगाने की अनुमति दी गई है।
आंधी तूफान से होर्डिंग गिरने पर घटती है सड़क दुर्घटनाएं
गोंदिया नगर परिषद अवैध होर्डिंग पोस्टर बैनर को नहीं रोक पा रहा है जिन्हें अनुमतियां दी गई है वहां भी गड़बड़ी है।
नियमों को तोड़कर स्थापित होर्डिंग लंबे समय तक टंगी रहने से शहरवासियों के जीवन पर सदैव खतरा बना रहता है , आंधी तूफान और बारिश की वजह से अचानक सड़क पर होर्डिंग पोस्टर बैनर गिरने पर दुर्घटनाएं होना आम बात है बावजूद नगर परिषद द्वारा इन अवैध होर्डिंग को नहीं हटाया जा रहा है यह बात जनहित याचिका द्वारा भी कही गई लिहाजा सार्वजनिक स्थलों और चौक चौराहों को होर्डिंग बैनर पोस्टर खराब कर रहे हैं और सड़क दुर्घटनाएं तक हो रही है इसलिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, सभी नगर निगमों और सभी जिला परिषदों के मुख्य अधिकारियों से राज्य में लगे अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं जिसके बाद अब गोंदिया नगर परिषद अधिकारियों की नींद टूटी है और वे होर्डिंग हटाओ अभियान में जुटे हैं।
होर्डिंग हटाओ अभियान में इन्होंने लिया हिस्सा
नगर पालिका प्रशासक तथा मुख्य अधिकारी करण चौहान के नेतृत्व में कुछ पथक तैयार किए गए हैं प्रत्येक दस्ते में 5 कर्मचारी 2 गाड़ी रखी गई है।
एक पथक का नेतृत्व आंतरिक लेखा परीक्षक विशाल बनकर कर रहे हैं इनके दस्ते में प्रदीप घोड़ेस्वार , सौरभ कावड़े , प्रतीक नाकाड़े , शिवकुमार हुकरे , राजेंद्र दुबे ,एस शेंडे, गणेश हत्तकैया, भूपेंद्र शनवारे, धुर्व चचाने, राजेश हलमारे, सलाम कुरेशी , सुरेश खांडेकर , मितेंद्र बसेना , पप्पू नाकासे , रतन पराते , प्रदीप द्विवेदी , संजय माने , प्रदीप मिश्रा, सुशील बिसेन का समावेश है
वहीं रेलटोली इलाके के पथक में फायर अधिकारी लोकचंद भंडारकर , विजय गौतम , बंटी शर्मा , जगदीश गाते , विवेक शरपे , अभिजीत कोकाटे, मनीष बेरीसाल, मुकेश शेंदरे, राजू सरोते, शरद बोरकर , संजय चौबे , संतोष नेवारे , राम गिदाड़े , इशु हरपाल आदि का समावेश है।
रवि आर्य