सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रशासन कडाई से करे पालन
नागपुर : पर्युषण पर्व के दौरान नागपुर के सभी बुचडखाने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बंद रहना चाहिये और आदेश कडाई से अंमल होना चाहिये इस संबंध मे जैन समाज के प्रतिनिधीमंडल ने निवेदन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सत्यलिपी के साथ निवासी उपजिलाधिकारी रवींद्र खजांची कों दिया.
हिंसा विरोधक संघ ने 14 मार्च 2008 को सर्वोच्च न्यायालय दिए निर्देश के अनुसार 15 अगस्त से 3 सितंबर तक बुचडखाने बंद रखे जाए. भारत सरकार, राज्य सरकार कों निर्देश दिये है पशुओं के लिये हो रहे अत्याचार कारवाई करने के अधिकार राज्यो को दिए है उसी तहत बुचडखाने बंद रहना चाहिये और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कडाई से पालन होना चाहिये यह निवेदन निवासी उपजिलाधिकारी रवींद्र खजांची कों किया.
जैन समाज की संस्थाए वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, मिनी सम्मेतशिखरजी चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरस्वरूप फाऊंडेशन, श्री. सैतवाल जैन संगठन मंडल, अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच, श्री. दिगंबर जैन युवक मंडल (सैतवाल) ने निवेदन दिया.
प्रतिनिधीमंडल में वर्धमान जैन स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के ट्रस्टी सुभाष कोटेचा, मिनी सम्मेतशिखरजी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधी निर्मल शाह, पुलक जन चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड, शरद मचाले, श्री. सैतवाल जैन संगठन मंडल के सदस्य प्रशांत सवाने, दिगंबर जैन युवक मंडल (सैतवाल) के सचिव प्रशांत भुसारी, प्रमोद भागवतकर, रमेश उदेपुरकर, राहुल मोहर्ले आदि उपस्थित थे.