दारव्हा (यवतमाल)। नाबालीग पर दुष्कर्म करने के मामले में दारव्हा तहसील के तिवसा निवासी एक युवक को 7 वर्ष की सक्त मजदूरी की सजा स्थानीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई है. आरोपी जयकुमार उर्फ साधू अशोक फुपरे (27) ने एक 14 वर्षीय नाबालिग पर 25 मई 2007 में दुष्कर्म किया था. जिससे वह गर्भवती रही. इस मामले में लाडखेड पुलिस ने गुनाह दर्ज कर मामला न्यायप्रविष्ठ किया था. सत्र न्या. के.वी. सेदाणी ने दोनों पक्षों की का युक्तिवाद सुनने के पश्चात आरोपी जयकुमार को 7 वर्ष की सक्त मजदूरी की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर अधिवक्ता एड. भारती चिपडे, एड. अविनाश शेट ने परैवी की.
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