Published On : Thu, Jul 7th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

4500 अवैध निर्माण खतरे में ?

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– नागपुर इम्प्रूवमेंट प्रणस ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और शहर के चार हिस्सों में 15 इमारतों को गिरा दिया गया है.

नागपुर – नागपुर सुधार प्रन्यास ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और शहर के चारों विभाग अंतर्गत 15 इमारतों को गिरा दिया गया है. नासुप्र द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक शहर में साढ़े चार हजार अवैध निर्माण चिन्हित किये गए है। संबंधितों से नासुप्र ने अपील की है कि ‘एकीकृत विकास नियंत्रण नियम 2022’ के तहत आवेदन करके अपने निर्माणों को वैध करें।

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उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इनमें नासुप्र के निशिकांत सुके, मनपा के राम जोशी, एनएमआरडीए के अविनाश कातडे शामिल हैं। ये कार्रवाई मनपा क्षेत्र, एनएमआरडीए और नासुप्रा क्षेत्राधिकार में जारी रहेगी। NMRDA के पास मेट्रो रीजन की जवाबदारी है,अब नासुप्र के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई की जाएगी।

मनपा,नासुप्र,एनएमआरडीए की नगर रचना विभाग की अधिकृत मंजूरी के बगैर बड़ी संख्या में निर्माण कार्य किए गए हैं। इन घरों को महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 53 के तहत नोटिस भेजे गए थे। सुनवाई सदर स्थित एनएमआरडीए (नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण) के कार्यालय में हुई। हालांकि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।नसुप्र ने बिना समय बर्बाद किए योजना प्राधिकरण की अनुमति के बिना मकान बनाने वालों से ‘एमआरटीपी’ एक्ट के तहत नियमित करने की अपील की है.

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एनएमआरडीए की पहल
– एनएमआरडीए ने विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने की योजना बनाई है। इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि पहले के कई निर्माण अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं।
– ग्राम पंचायत की अनुमति से निर्माण किये गए टाउनशिप में से सिर्फ 30 % को ही ‘एमआरटीपी एक्ट’ के तहत नियमित किया जा सकता है.
– नागपुर मेट्रो क्षेत्र में हिंगणा , मौदा, कामठी, नागपुर ग्रामीण,पारशिवानी तहसील और कुही, उमरेड, कलमेश्वर और सावनेर तहसील के कुछ गांव शामिल हैं।
– कई निर्माण ‘योजना प्राधिकरण’ की अनुमति के बिना किए गए हैं। इन आवासों को महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 53 के तहत नोटिस भेजे गए थे।
– सुनवाई सदर स्थित एनएमआरडीए कार्यालय में हुई। हालांकि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
– मेट्रो क्षेत्र में अब तक 170 कार्रवाई की जा चुकी है और 3900 अवैध निर्माणों की सूची तैयार की जा चुकी है.

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