5 हजार रूपये का जुर्माना
मलकापुर (बुलढाणा)। दाताला के एक डाक्टर को पैसों की मांग करके मारपीट करने पर न्यायालय ने चार आरोपियों को 3 वर्ष की कैद और प्रत्येक आरोपी को 5 हजार रूपये जुर्माना सुनाया गया. सुनवाई प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायाधिश डी.पी. कासट ने सुनाई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 नवंबर 2011 को दाताला के डा.अनिल तायडे अपने भाई अरविंद समेत दुपहिया से दाताला अस्पताल में व्यवसाय करने गए थे. इसी दौरान दाताला बस स्थानक पर दाताला निवासी आरोपी विजय सोमा चौधरी, राजेश सोमा चौधरी, सचिन सदाशिव चौधरी और हरिभाऊ नारायण देशमुख ने डा. तायडे को रोककर हप्ता देने की धमकी दी. हप्ता गांव में डाक्टरी का व्यवसाय करने के लिए मांगा गया था. इस दौरान विवाद होकर डा. तायडे को लोहे के पाइप से मारा गया. इसमें उनके दोनों पैर और एक हाथ फैक्चर हुए था. इस घटना में आरोपियों के खिलाफ पो.स्टे मलकापुर में अपराध क्र. 53/11 तथा भादंवि की धारा 326, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया था.
इस दौरान सरकार पक्ष की ओर से 7 गवाह और तायडे का इलाज करने वाले डा. नाहार नि. जलगांव के सभी सबुत मान्य करके उक्त सभी आरोपियों को भादंवि 326,34 अंतर्गत 3 वर्ष की कैद और प्रत्येक आरोपी को 5 हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस जुर्माने की रकम से 15 हजार रूपये डा. अनिल तायडे को नुकसान भरपाई देने का आदेश न्यायालय ने दिया. सरकार पक्ष की ओर से एड.तुषार उदयकार ने कार्य संभाला.
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