अमरावती। मोर्शी के जिप स्कूल ग्राउड़ में छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में बंडु विठ्ठल बोरवाल (21, मोर्शी ) को जिला व सत्र न्यायधीश ओ.पी.जयस्वाल की अदालत ने 2 वर्षकैद की सजा सुनाई है. मोर्शी निवासी 15 वर्षीय छात्रा 30 अगस्त 2013 की सुबह 10.30 बजे जि प स्कूल जा रही थी, तभी बंडु वहां आया, उसने कहा कि तु मुझसे प्यार करती क्या, छात्रा के इंकार करने पर उसने एक थप्पड़ मार दी. छात्रा ने अपनी मां से उक्त बात कहीं. मोर्शी पुलिस ने उसकी मां की रिपोर्ट पर दफा 354, व बाल अत्याचार कानुन के तहत मामला दर्ज किया. इसी मामले में 9 गवाह व सहायक सरकारी वकील बाबासाहेब भोकरे की दलीलों पर आरोप सिध्द हुआ. कोर्ट ने उसे 2 वर्षकैद व 1 हजार रुपए जुर्माना के आदेश दिये.
Published On :
Tue, Mar 24th, 2015