Published On : Sat, Feb 28th, 2015

गोंदिया : रिश्वतखोर पटवारी को 2 वर्ष का कारावास

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Tulsiram Jambhulkar
गोंदिया। वर्ष 2009 में एसीबी की कार्रवाई में गिरफ्तार पटवारी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई. पटवारी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. यह फैसला विशेष न्यायाधीश आर.जी.अस्मार ने 27 फरवरी को सुनाया. आरोपी तुलसीराम जांभुलकर (54) है.

बता दे कि आरोपी तुलसीराम 29 जून 2009 को 500 रु. की रिश्‍वत लेते हुए रंगेहाथ पकडा गया था. उस समय वह तिरोडा तहसील के ग्राम इंदोरा खुर्द के पटवारी था. शिकायतकर्ता ने अपनी मां के नाम पर स्थित खेत के कुएं और पेड़ का 7/12 पर पंजीयन कर दस्तावेज बनाने के लिए संपर्क किया था. उस समय पटवारी ने शिकायतकर्ता से 500 रु. की रिश्‍वत मांगी थी. एसीबी के अधिकारियों ने उन पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था. विशेष न्यायाधीश आर.जी. अस्मार ने धारा 7, 13(1) (ड) के तहत 2 वर्ष की कैद तथा 1 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना न भरने पर तीन माह कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.