गाडगे नगर की घटना
अमरावती। सडक़ से पैदल जा रही महिला के गले से मंगलसूत्र झपटने के मामले में आरोपी अजय महादेव परिपगार (30, यशोदा नगर) को प्रथम न्यायदंडाधिकारी वाय.डी.कोईनकर की अदालत ने 2 वर्षकैद व 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.
आसेगांव के खैरी ग्राम निवासी किर्ती जितेंद्र चौखंडे (30) अपनी बहन के घर हर्षराज कालोनी आयी थी. 17 सिंतबर 2010 की रात 9 बजे वह बहन के साथ हर्षराज कालोनी से गाडगे नगर की ओर जा रही थी, तभी शासकीय इंजीनियरिंग कालेज के सामने से आ रहे अजय ने मौका मिलते ही उसके गले से मंगलसूत्र झपट लिया. जैसे ही वह भागने लगा, तो दोनों बहनों ने चोर-चोर कहकर शोर मचा दिया. परिसर में मौजूद लोगों ने उसे पकडक़र जमकर धुनाई की. जिससे मंगलसूत्र भी बरामद किया. सूचना पर गाडगे नगर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. इसी मामले में गवाहों व सहायक सरकारी वकील आस्था गहरवाल की दलीलों पर आरोप सिध्द हुआ. कोर्ट ने उसे 2 वर्ष सशक्त कैद की सजा सुनाई.
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