नागपुर : जिला सत्र न्यायलय ने बुधवार को अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाकर गर्भवती बनाने वाले पिता को 10 साल की सजा सुनायी है। न्यायाधीश के जी राठी ने अपने फैसले में आरोपी पिता सलीम अंसारी को 10 साल की कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 28 अगस्त 2014 को शहर के जरीपटका थाने पीड़िता की माँ ने बेटी के पिता पर अनैसर्गिक कृत्य किये जाने की शिकायत दर्ज करायी थी। जिसके बाद पीड़ित और पड़ोसियों ने भी अपना बयान पुलिस में दर्ज कराया था।
शिकायत के मुताबिक मार्च 2014 से ही पिता अपनी बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला अदालत में गया। जिस पर अब तक सुनवाई चल रही थी और आज जज राठी ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता,पुलिस में शिकायतकर्ता लड़की की माँ और पडोसी अपने बयान से पलट गए। जिसके बाद आरोप की पुष्टि के लिए अदालत को डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ा। पीड़ित ने 24 अक्टूबर 2014 को बेटी को जन्म दिया।
अदालत ने आरोपी पिता, पीड़ित और उसके बच्चे के डीएनए जाँच का आदेश दिया। डीएनए की रिपोर्ट में पिता, बेटी और उसकी बेटी के सैम्पल मैच हुए। मामले में गवाहों के बयान से मुकर जाने के बाद अदालत ने डीएनए रिपोर्ट को ही आधार मानकर केस को जारी रखा और आज फैसला सुनाया। इस केस में सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति वाधवानी ने पैरवी की।
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