Published On : Tue, Jun 30th, 2020

चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ICAI को दिए निर्देश

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नागपुर- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सेस की परीक्षाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं. आज सुप्रीम कोर्ट में आईसीएआई की सीए परीक्षाओं के संबंध में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने आईसीएआई को फटकार भी लगाई.

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने आईसीएआई को कहा कि ‘तटस्थ न बनें, कोरोना महामारी के इस दौर में अपनी परीक्षा पद्धति में थोड़ा लचीलापन लाएं. स्टूडेंट्स के प्रति थोड़ा भी सोचें.’

आईसीएआई की तरफ से वकील ने कहा कि सीए एग्जाम्स के लिए देशभर में 567 टेस्ट सेंटर अच्छी तरह सैनिटाइज किए गए हैं. अब सेंटर नहीं बदले जा सकते.

इस दलील पर बेंच ने आईसीएआई से कहा कि ‘संस्थान को स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प देना ही चाहिए. ताकि स्टूडेंट्स कोरोना महामारी के दौर में अवांछित यात्राओं से बच सकें. भारत में अब भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे माहौल में तटस्थ नहीं हो सकते. अगर कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में आ जाता है, तो वहां के स्टूडेंट्स के पास सेंटर बदलने का विकल्प होना चाहिए. और ये विकल्प परीक्षा शुरू होने के आखिरी सप्ताह तक होना चाहिए. क्योंकि ये हालात स्थिर नहीं हैं. बदल रहे हैं.’

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इस पर आईसीएआई की ओर से कहा गया है कि ‘एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और अगर कंटेनमेंट जोन का मामला होगा तो एक्जाम सेंटर बदला जाएगा. साथ ही आईसीएआई ने नए मौजूदा हालात के मद्देनजर परीक्षा को लेकर दिशानिर्देश जारी करने के लिए थोड़ा समय मांगा है.’

इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जुलाई 2020 को होगी. गौरतलब है कि इंडिया वाइड पैरेंट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सीए स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए ऑप्ट आउट ऑप्शन दिया जाए.

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