मामला पुरानी खाद को नई बोरियों में भरकर बेचने का
खामगांव.
जिला मार्केटिंग अधिकारी त्र्यंबक नामदेक नप्ते की जमानत अर्जी पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में सोमवार 30 जून को सुनवाई होगी. नप्ते ने 24 जून को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर अदालत ने सरकार से 30 जून तक जवाब देने को कहा है. नप्ते पर इफको कंपनी की तीन साल पुरानी खाद को थ्रेशर मशीन से बारीक कर नई बोरियों में भरकर बेचने का आरोप है.
बताया जाता है कि स्थानीय एमआईडीसी में सहयोग आॅइल मिल परिसर के 6 गोदामों में जिला मार्केटिंग विभाग का खाद रखा गया था. इसमें से इफको कंपनी की खाद तीन साल से गोदाम में पड़ी होने के कारण पत्थर जैसी बन गई थी. इसी खाद को थ्रेशर मशीन में डाल उसे बारीक कर नई बोरियों में भरने का गोरखधंधा चालू था. 18 जून को विधायक पांडुरंग फुंडकर को जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ इस गोदाम में छापा मारकर इस गोरखधंधे को रंगे हाथ पकड़ा था.
मामले की जांच के बाद खामगांव पंचायत समिति के कृषि अधिकारी पल्हाड़े की शिकायत पर शिवाजीनगर पुलिस ने प्रभारी जिला मार्केटिंग अधिकारी त्र्यंबक नप्ते, भांडारपाल मोहन गहूकार, मधुकर साबले और मोहन सोनोने के खिलाफ मामला दर्ज किया था.