Published On : Sat, Mar 29th, 2014

अब चुनावी वीडियो प्रचार को निर्वाचन अधिकारीयों से पूर्व-प्रमाणित करवाना ज़रूरी

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अब पार्टियों या उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में उपयोग किये जाने वाले ऑडियो-वीडियो प्रचार सामग्री जिसे टीवी, स्थानीय केबल नेटवर्क, आकाशवाणी, एफएम, सिनेमा या अन्य सार्वजनिक जगहों पर या सोशल मीडिया पर दिखाना हो तो उन्हें प्रदर्शन के पहले पूर्व प्रमाणित कर इसकी अनुमति लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा के सहायक निर्वाचन अधिकारी से लेनी पड़ेगी, यह जानकारी भंडारा की जिलाधिकारी तथा लोकसभा निर्वाचन अधिकारी डॉ. माधवी खोडे ने दी |

भारत चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों तथा उम्मीदवारों को ऐसी वीडियो प्रचार सामग्री प्रदर्शन के कम से कम ३ दिन पहले पूर्व प्रमाणित करवाना ज़रूरी है | स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए और गैर मान्यताप्राप्त पार्टियों के लिए यह अवधि ७ दिन की है |