Published On : Wed, Apr 23rd, 2014

खामगांव: पहली पत्नी के होते दूसरी शादी की, एक साल की कैद

खामगांव.

पहली पत्नी के होते हुए चोरी से दूसरी शादी करने वाले एक पति को खामगांव की एक अदालत ने एक वर्ष की कैद व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर और तीन महीने की सजा भुगतनी होगी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार लांजुड के अर्जुन गोतरकर की बेटी सुश्री दुर्गा के साथ 21 मई 2001 को कोरडे निवासी कांताराम पांडुरंग वालके ने घाटपुरी में अवैध विवाह कर लिया था, जबकि उसका अपनी पहली पत्नी श्रीमती संगीता कांताराम वालके से संबंध-विच्छेद नहीं हुआ था. इसके चलते श्रीमती संगीता वालके ने वि. न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग कोर्ट नं.3 खामगांव के न्यायालय में कांताराम वालके व अन्य के खिलाफ भादंवि की धारा 494, 34 के अनुसार मुक़दमा किया था. अदालत में कांताराम वालके के खिलाफ आरोप साबित हो गए. इस मामले में 21 अप्रैल 2014 को वि. न्यायालय के न्यायाधीश जे. एस. कोकाटे ने अपना फैसला सुनाया. फरयादी के पक्ष में अँड.राहुल थाटे खामगांव ने पैरवी की.

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