Advertisement
नई दिल्ली. आम जनता पर दोहरी मार पड़ी है। गैस कंपनियों ने सातवें सिलेंडर का रेट तय कर दिया है। इसमें उन्होंने करीब पांच सौ रुपये का झटका दिया है।
सरकार ने 14 सितंबर से साल में केवल छह रियायती गैस सिलेंडर ही देने का फैसला लागू कर दिया है। इसके बाद यानी सातवें सिलेंडर का दाम तय करने के लिए तेल कंपनियों को छूट दी गई है। तेल कंपनियों ने सातवें सिलेंडर का जो दर तय किया है वह मौजूदा (रियायती) कीमत से करीब 500 रुपये ज्यादा है।
अब दिल्ली में सातवां सिलेंडर 890 रुपये में, कोलकाता में 892 रुपये में, मुंबई में 914, चेन्नई में 877.50 और भोपाल में 943 रुपये में मिलेगा।
इस बीच, सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि एक घर में एक से ज्यादा रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन रखना कानूनन जुर्म है। यह भी बताया गया है कि ऐसा करने वालों को कैद हो सकती है या उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस (पीएंडजी) मंत्रालय ने मीडिया में विज्ञापन देकर जनता को यह जानकारी दी है।
इसमें कहा गया है कि आवश्यक सामान अधिनियम (एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट), 1955 के तहत एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक किसी को भी एक घर में एक से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन रखने की इजाजत नहीं है।
एक से ज्यादा कनेक्शन रखने वालों के बारे में जानकारी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां या संबंधित तेल कंपनियों के ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहां ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) फॉर्म भर कर जमा करवाना होगा। पहले यह तारीख 15 सितंबर ही थी। 31 अक्टूबर के बाद फॉर्म नहीं भरने वाले ग्राहकों के सारे कनेक्शन ब्लॉक कर दिए जाएंगे। यानी वे सिलेंडर नहीं ले पाएंगे।
अगर आपका कनेक्शन ब्लॉक हो जाए तो इसे दोबारा चालू कराने का तरीका यही है कि आप एक को छोड़ कर अपने घर के सारे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें और केवाईसी फॉर्म भर कर दें। केवाईसी फॉर्म के साथ पहचान (आईडेंटिटी) और रिहाइशी पते (एड्रेस) का प्रूफ देना भी जरूरी होगा। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से कोई चिट्ठी या मांग आने का इंतजार मत करें। पीएनजी मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने वालों के कनेक्शन स्थायी तौर पर बंद कर दिए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
आगे पढ़ें, पेट्रोल और डीजल पर कमीशन को लेकर फैसला 4 को