
आम चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भंडारा-गोंदिया संसदीय सीट के लिए १० अप्रैल को सुबह ७ बजे से शाम ६ बजे तक चुनाव होना तय है | लोकप्रतिनिधि अधिनियम १९५१ की धारा १२६ के अनुसार वोटिंग ख़त्म होने के ४८ घंटे पहले प्रचार कालावधि ख़त्म होती है | ऐसे समय में जो स्टार प्रचारक स्थानीय रहिवासी नहीं हैं उन्हें संसदीय क्षेत्र में रहने पर मुख्य चुनाव आयोग ने पाबन्दी लगाई है | पाबन्दी के यह आदेश भंडारा-गोंदिया संसदीय सीट के लिए ८ अप्रैल की शाम ६ बजे से ११ अप्रैल मध्यरात्रि तक लागु रहेंगे |
मतदान में एक घंटे की बढ़ोतरी
भारतीय चुनाव आयोग ने २०१४ के आम चुनाव में बड़े पोलिंग बूथों के मद्देनज़र मतदान के समय में एक घंटे की बढ़ोतरी की है | अब मतदाता सुबह ७ बजे से शाम के ६ बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे | भंडारा जिलाधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. माधवी खोडे ने मतदाताओं से अपील की है की ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें |
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