
नई दिल्ली: कोयला ब्लॉक घोटाला मामले में एक स्थनीय अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा के खिलाफ आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि दर्डा ने छत्तीसगढ़ में जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड को फतेहपुर (पूर्व) कोयला ब्लॉक आवंटन में धांधली की थी।
वहीं दूसरी ओर अदालत ने पूर्व कोयला मंत्री शिबू सोरेन और पूर्व राज्य मंत्री दसारी नारायण राव को मामले में आरोपी बनाने की याचिका को खारिज किया है.
विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने दर्डा उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, पूर्व कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के एस क्रोफा और के.सी. सामरिया, जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटे कंपनी के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया था कि जेएलडी यवतमाल गलत 1999-2005 में अपने समूह की कंपनियों के लिए चार कोयला ब्लॉकों का आवंटन पिछले छुपाया था।
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