Published On : Sat, Aug 14th, 2021
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: सातों दिन रात 10 बजे तक, बाजार- शॉपिंग मॉल होंगे गुलज़ार

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उपहार गृह /बार को 50% क्षमता के साथ अनुमति , सिनेमाघर और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

गोंदिया। कोरोना संक्रमण के मुद्देनजर समय-समय पर शासन द्वारा नियमों में बदलाव किया जा रहा है इसी के तहत लॉकडाउन प्रतिबंधों से जुड़ी नई संशोधित नियमावली जारी की गई है।

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इस आदेश के तहत अब 15 अगस्त से सभी दुकानें रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, हालांकि इस छूट के लिए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने अनिवार्य है।

विवाह समारोह: मंगल कार्यालय में 200, होटल में 100 को परमिशन

इस संदर्भ में जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक खुली अथवा बंदिस्त उपहार गृहों (कैटीनों) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ नियमों के पालन के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई है, इसके लिए उपहारगृह /बार में प्रवेश करते समय, प्रतिक्षा कक्ष अथवा भोजन प्राप्त होने तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही कर्मचारियों को सभी कोविड नियमों का पालन करना होगा और वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद 14 दिन की अवधि भी पूर्ण होनी चाहिए।

जिले की सभी अतिआवश्यक व गैरजरूरी दुकानें सभी दिन रात 10 बजे तक खुली रहेगी। शॉपिंग माल्स भी हफ्ते के सातों दिन रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।

जिम्नॅशियम, योग सेंटर, स्लून-स्पा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी सातों दिन रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सभी इनडोअर खेल- जैसे की बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्कवूश आदि खेल एक समय पर केवल 2 खिलाड़ी खेल सकेंगे।

खुले मैदान , आंगन अथवा मंगल कार्यालयों में होने वाले विवाह समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं होटलों में विवाह समारोह आयोजित करने पर 100 लोग उपस्थित रह सकते है।

सभी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयों के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, रेलवे व म्युनिसिपल कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है।

वहीं अगले आदेश तक सभी सिनेमागृह व मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

जारी आदेश के मुताबिक यदि राज्य में ऑक्सीजन का उपयोग 700 मिलियन टन से अधिक हो जाता है तो तत्काल लॉकडाउन लागू हो जाएगा। सभी नागरिकों को मास्क का उपयोग करना तथा सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, एैसे निर्देश भी जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण गोंदिया श्रीमती नयना गुंडे की ओर से जारी किए गए है।

रवि आर्य

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