Published On : Sat, Aug 14th, 2021

खाली प्लॉट, बंद संपत्तियों का संपत्ति कर 31 दिसंबर से पहले भरें

Advertisement

नागपुर: नागपुर महानगरपालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिन संपत्ति धारकों ने खाली प्लॉट या बंद अवस्था में संपत्तियों का संपत्ति कर नहीं भरा है, इन सभी संपत्ति धारकों से संबंधित ज़ोन कार्यालय से बिल प्राप्त करने के बाद 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना संपत्ति कर भरने का आवाहन नागपुर महानगरपालिका प्रशासन की ओर से किया जा रहा है।

इसके अलावा जिन संपत्ति धारकों को वर्षों से संपत्ति कर का बिल प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने काफी समय से बिल नहीं भरा है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ सिविल लाइंस स्थित नागपुर महानगरपालिका के नए प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल पर संपत्ति कर विभाग के अधिकारीयों से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।