Published On : Tue, Jul 7th, 2015

अकोला : बी.एच.आर. पतसंस्था के निवेशकों से धोखाधड़ी

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अकोला में 20 के खिलाफ अपराध दर्ज  

अकोला। भाईचंद हीराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्था की अकोट शाखा के निवेशकों से लाखों रूपए की धोखाखडी करने के मामले में बी.एच. आर.के. संचालक मंडल समेत 20 लोगों के खिलाफ अकोट शहर पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है.

प्राप्त जानकारी अनुसार अकोट के जेतवन नगर निवासी उमेश भाऊराव घोडेस्वार ने अकोट शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अकोट स्थित बी.एच.आर. पतसंस्था में निवेशकों को अधिक ब्याज का लालच देकर बडी रकम निवेश करवाई गई, लेकिन अवधी खत्म होने के बावजूद मूल रकम व ब्याज देने में टालमटौल की जा रही है. 13 प्रतिशत ब्याज दर अनुसार एक वर्ष के लिए 4 लाख रूपए की रकम निवेश की गई. इस निवेश का अवधि खत्म हो के बाद ब्याज समेत 4 लाख 52 हजार रूपए मिलने अपेक्षित थे. इसी प्रकार पायल मारू को भी ब्याज समेत 2 लाख 26 हजार, रवि जुलमले को 8 लाख 7 हजार 226, रवींद्र बोराखडे व किरण बोराखडे इन संयुक्त निवेशकों को ब्याज समेत 1 लाख 16 हजार रूपए मिलने चाहिए, लेकिन यह पैसे देने में पतसंस्था की और से टालमटौल की जा रही है. इस मामले में पैसे न मिलने पर अकोट पुलिस थाने में दाोखाधडी की शिकायत दर्ज की गई है.

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इस शिकायत पर व्यवस्थापक मयूर विखे, प्रमोद रायसोनी, दिलीप चोरडिया, मोतीलल जिरी, सूरजमल जैन, दादा पाटील, भगवान माली, राजाराम कोली, भगवान वाघ, डा. हिरेंद्र महाजन, इंद्रकुमार लालवानी, शेख रमजान अ. नबी अन्सार, ललिताबाई सोनोने, प्रतिभा जिरी, सुखलाल माली, यशवंत जिरी, दिनेश चौधरी, अशोक राजपूत, श्रेयस नलवाले, वैशाली पाटील के खिलाफ धारा 420, 406, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

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