Published On : Wed, Feb 7th, 2018

भीमा-कोरेगांव हिंसा: मिलिंद एकबोटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 20 फरवरी तक अग्रिम जमानत

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पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोपी मिलिंद एकबोटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिंद एकबोटे की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें 20 फरवरी तक अग्रिम जमानत प्रदान की है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दो फरवरी को मिलिंद एकबोटे की बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद आया है। संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे पर दंगा भड़काने और लोगों को आक्रोशित करने का आरोप है। बता दें कि नए साल के मौके पर आयोजित शौर्य दिवस के दौरान भड़की हिंसा में कई सारे लोग घायल हुए थे और भारी मात्रा में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी।

दरसअल, यह पूरा विवाद 1 जनवरी 1818 के दिन हुए उस युद्ध को लेकर है, जो अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच कोरेगांव भीमा में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा को शिकस्त दे दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बड़ी संख्या में दलित भी शामिल थे। उस युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ही दलित समुदाय की तरफ से पुणे में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस पर बवाल हो गया।

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