Published On : Wed, Jan 24th, 2018

टैक्स बकाया न चुकाने पर महाराष्‍ट्र ने दी 3 राज्‍यों को मुकदमें की धमकी

Advertisement

CM Devndra Fadnavis
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मिजोरम, अरुणाचल व सिक्किम की सरकारों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह चेतावनी इन तीनों राज्यों पर महाराष्ट्र के बकाया 931 करोड़ रुपये के लॉटरी कर के संबंध में दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर यह चेतावनी दी है। सरकार ने पत्र में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया है।

महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की लॉटरी बिकती है। इसके एवज में महाराष्ट्र सरकार को इन राज्यों से लॉटरी कर मिलता है, लेकिन करोड़ों की कमाई करने के बाद भी ये तीनों राज्य महाराष्ट्र को कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन पर बकाया बढ़ते-बढ़ते 931 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

महाराष्ट्र की माली हालत बिगड़ी तो दूसरे राज्यों पर आई आफत
महाराष्ट्र की इन दिनों माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए सरकार हर तरह का बकाया वसूलने पर ध्यान दे रही है। बकाया वसूली के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Gold Rate
Feb 17 th, 2026 - Time 11.45Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,54,000 /-
Gold 22 KT ₹ 1,43,200 /-
Silver/Kg ₹ 2,40,500 /-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पूर्वोत्तर के तीन राज्य कर्ज चुकाने में कर रही थी आनाकानी
वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर की तीनों राज्य सरकारें अब तक यह कह कर टैक्स का भुगतान करने से बचती आ रही हैं कि उन्होंने लॉटरी चलाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दे रखी है, इसलिए लॉटरी के बकाया कर का भुगतान उन निजी कंपनियां से ही वसूल किया जाए। वहीं, राज्य के वित्त विभाग के अधिकारी कहते हैं कि महाराष्ट्र लॉटरी ऐक्ट के अनुसार टैक्स भुगतान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है।

महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने दी चेतावनी
महाराष्ट्र के वित्त विभाग के प्रधान सचिव विजय कुमार गौतम ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉटरी एजेंट से अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो भी करार किया हो, उससे महाराष्ट्र सरकार को कोई लेना-देना नहीं है। महाराष्ट्र लॉटरी टैक्स अधिनियम-2006 के अनुसार, लॉटरी चलाने वाले प्रमोटर को ही करों का भुगतान करना होता है। मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भी साफ कहा है कि लॉटरी चलाने वाले राज्य को ही करों का भुगतान करना होगा। वित्त सचिव ने कर का भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement