Published On : Tue, Oct 10th, 2017

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या महाराष्ट्र में भी बैन होंगे पटाखे?

Advertisement

ramdas-kadam
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन वाले आदेश की देशभर में चर्चा हो रही है। इस आदेश का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने एक सकारात्मक फैसला करने का निर्णय किया है।

कदम ने एससी के आदेश पर कहा है कि, ‘मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा, कि क्या महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटाखों को बैन किया जा सकता है?’

दरअसल दिल्ली-एनसीआर में इस साल दिवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जो 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पटाखों की बिक्री की इजाजत देने के संबंध में उसका 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर 2017 से लागू माना जाएगा। कोर्ट ने 12 सितंबर के आदेश के बाद जारी किए सभी अस्थायी लाइसेंस निलंबित करने का भी आदेश दिया है।

Gold Rate
26 June 2025
Gold 24 KT 97,400 /-
Gold 22 KT 90,600 /-
Silver/Kg 1,07,700/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

हालांकि इस आदेश में पटाखे चलाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश को एक मौका देने का फैसला किया है क्योंकि अदालत देखना चाहती है कि इस पाबंदी का हवा की गुणवत्ता पर क्या असर होता है।

Advertisement
Advertisement