Published On : Mon, Dec 29th, 2014

वर्धा जिले में 37(1) और (3) धारा लागु


वर्धा।
जिले में शांति व सुव्‍यवस्‍था कायम रहे इसके लिए जिला दंडाधिकारी एन.नवीन सोना को प्रदान किये अधिकार के तहत मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) और 3 लागू किया है.

इस धारा का वर्चस्व दि. 5 जानेवारी 2015 की रात 12 बजे तक रहेगा. उल्लेखनीय है कि इस धारा का भंग करने वाले व्‍यक्‍ती के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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