वर्धा
हत्या के दोषी एक पिता-पुत्र को यहां प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डी. ममदापुरे ने उम्रकैद की सजा सुनाई . दोषी पिता-पुक्षों के नाम सुभाष मोहर्ले और रोशन मोहर्ले हैं.
प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल 2012 को कारंजा तहसील के ग्राम सुसुंद में गणेश उईके नामक मानसिक रूप से विकलांग युवक को सुभाष मोहर्ले ने घर पर पत्थर फेंकने के विवाद में रात 8 बजे घर के सामने स्थित बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा था. इसमें गणेश उईके की मौत हो गई.
इस मामले में पुलिस ने मृतक की मां सुशीला उईके की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्याय पालिका में प्रस्तुत किया.
न्यायालय ने मामले में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए व उम्रकैद की सजा का आदेश सुनाया.
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