महिलाओ पर अत्याचार रोकने बनेगा ‘शक्ति कानून ‘ :गृहमंत्री अनिल देशमुख
नागपुर– महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की ओर से शक्ति कानून प्रस्ताव पारित किया गया है. रेप, एसिड हमले के आरोपियों की सजा में बदलाव इसमें दिए गए है. इस कानून से महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी. यह बिल अब विधानसभा और विधानपरिषद में भेजा जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा. यह जानकारी गुरुवार 10 दिसंबर को राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पत्रकारों को दी.
उन्होंने बताया कि आंध्रप्रदेश के कानून दिशा को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है. इसकी चर्चा करने के लिए हम वहां भी गए थे. इस कानून के तहत तय सीमा में जांच और ट्रायल का प्रावधान किया गया है. इसके लिए अलग कोर्ट और पुलिस टीम का गठन भी किया जाएगा.