महाराष्ट्र सरकार केन्द्र सरकार कीतरह अविलंब उपभोक्ता कानून बनाए -अश्विन मेहाडिया
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन सफलता पूर्वक आयोजित।
नागपुर — बुधवार 24 दिसम्बर – राष्ट्रीय उपभोक्ता दिन उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई कि, उपभोक्ताओं के हितो को सुरक्षित रखने के लिऐ केन्द्र सरकार द्वारा 2018-19 के क़ानूनकी तरह अपना भी नया उपभोकता कानून बनाए।
क्योंकि1986 में जब पूरे भारत वर्ष में उपभोक्ता सरंक्षण कानून लागू किया गया था, तब भी अन्य राज्यों की तरह ही तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिऐ संविधान के तहत अपना कानून लागू किया था। अ भा ग्राहक कल्याण परिषद ( ए आई सी डब्ल्यू सी) की मांग है कि, अब भारत में नया उपभोक्ता कानून लागू हो गया है तो,महाराष्ट्र सरकार भी अब विलंब नही करें और तुरंत इस कानून को राज्य में लागू करे यह मांग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नागपुर में 24 दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य कार्यक्रम में की गई, यह मांग आ भा ग्राहक कल्याण परिषद (ए आई सी डब्ल्यू सी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया,कार्याध्यक्ष प्रताप मोटवानी,राष्ट्रीय महासचिव देवेन्द्र तिवारी, माधुरी केदार,महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर भादांगे, विदर्भ अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, जे द्विवेदी, दिलीप नरवादिया ने की है।
24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून पूरे देश में लागू किया गया था, इस संदर्भ में वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2018-19 को पूरे देश में लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, के लिए धन्यवाद् प्रस्ताव रखा गया।
विदर्भ , नागपुर, के साथ साथ छिंदवाड़ा के अध्यक्ष अखिलेश चौहान, सचिव कमलेश मालवी, एड शरद मालवीया भी आए थे। संचालन ज्योति जनबंधु ने, आभार रंजीता नवघरे ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में,अश्विन मेहादिया, प्रताप मोटवानी, देवेन्द्र तिवारी, डॉ जी ई चरडे ,रमेश लालवानी, जगदीश नारड, राहुल शर्मा, शीतल नंदनवार, नरेश निमजे, यशवंत इटनकर, विनायक देशमुख,सुनिलदत्त पांडेय, सुनीता पांडेय,रवि गाडगे पाटिल, जी पी कलंबे, इत्यादि अनेक उपभोकतागण उपस्थित रहे।
प्रति मा संपादक जी———- नागपुर,प्रकाशनर्थ सादर है। धन्यवाद् आपके नम्र – अश्विन मेहाडिया,राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप मोटवानी, (राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष) देवेंद्र तिवारी राष्ट्रीय महासचिव।