खापरखेड़ा : सांस, ससुर समेत पति के परिजनों पर बहु को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज
खापरखेडा :- खापरखेडा पोलिस स्टेशन के अंतर्गत वलनी की एक पीड़ित महिला ने अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज की मांग के आरोप में पोलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है, इसके पहले पीड़ित महिला ने अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भरोसा सेल में भी गुहार लगाई थी.
पूरी जानकारी के अनुसार सिल्लेवाड़ा की निवासी महिला का विवाह तीन साल पहले वलनी के रफीक शेख के साथ मुस्लिम रीती रिवाजों के साथ हुआ था. महिला की शिकाय नुसार विवाह के कुछ महीनों के बाद से ही उसे पति और ससुरालवालों की तरफ से मानसिक और शारीरिक हिंसा, मारपीट, अश्लिल गालीगलौज, शादी के मेहर की रकम और वस्तुओ को लेकर परेशान किया जाने लगा. मायके से नई चीजे लाने की बारबार मांग होने लगी, नई चीजें नही लाने के कारण उसे पिछले डेढ़ साल से मायके में ही छोड़ दिया गया था .
जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण नागपुर के विधी स्वयंसेवक चंद्रभान कोलते के मार्गदर्शन में पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भरोसा सेल मे गुहार लगाकर अपना वैवाहिक जीवन बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पति तथा ससुरालवालों की तरफ से कुछ भी सकारात्मक प्रतिसाद नही दिया गया. आखिर भरोसा सेल के अधिकारी द्वारा प्राप्त अंतिम रिपोर्ट और पीड़ित महिला की सहमति से खापरखेडा पुलिस ने पति रफीक , उसके पिता, मां, भाई और बहने ऐसे कुल सात व्यक्तियो पर भादंवी कलम 498 अ, 34 , 504 और दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 की कलम 4 नुसार मामला दर्ज किया है .
खापरखेडा पोलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुंडलिक भटकर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक नामदेव धांडे इस मामले की जांच कर रहे है .