अन्न व प्रशासन विभाग ने छापा मारकर कुछ पानी पाऊच के नमुने किए जब्त
पुलिस और राजस्व विभाग ने इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत
सारखणी (नांदेड)। किनवट माहूर तालुका में तेलंगना प्रदेश से लाए अवैध पानी पाऊच की बिक्री करके सामान्य जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का कार्य क्षेत्र में कुछ बोगस पानी वितरक कर रहे है. इन पानी पाऊच की खुलेआम बिक्री हो रही है. ऐसा धंदा करने वाले माहूर तालुका के कुछ पानी पाऊच के व्यावसायिकों के अड्डों पर अन्न व प्रशासन विभाग ने छापा मारकर पानी के पाऊच के नमुने की जांच के पानी पाऊच जब्त किए है. इस घटना से परिसर में हड़कंप मचा है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, किनवट और माहूर तालुका से लगकर तेलंगना की कुछ बोगस कंपनियां घरों में ही पानी पाऊच तैयार करके महाराष्ट्र राज्य में अधिक प्रमाण में बिक्री करते है. ऐसा अन्न व औषध प्रशासन के निर्देशन में अाने से संबंधित अवैध पानी पाऊच वितरकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ‘छापा अभियान’ अन्न और औषधी प्रशासन विभाग ने शुरु किया है. जिससे बिना आय.एस.आय. प्रमाणित पानी पाऊच की अवैध तरीके से बिक्री करनेवालों में हड़कंप मचा है.
भारतीय मानक ब्यूरो के नियम अनुसार पानी पाऊच तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाऊच 70 मायक्रोन होना आवश्यक है. लेकिन अवैध तरीके से उपयोग में लाने वाले पाऊच 50 मायक्रोन से भी कम होने से स्वास्थ को धोका है. इस पर जल्दी पाबंदी नही लगी तो नागरिक बिमारी से ग्रस्त हो सकते है. खुले व्यापारियों की बिक्री के लिए आय.एस.आय. प्रमाणित पानी पाऊच बिक्री करे जिससे नागरिकों के स्वास्थ पर धोका निर्माण नही होगा और जो ऐसा नही करता उसको अन्न सुरक्षा और मानक कानून 26/27 के तहत छह माह की शिक्षा हो सकती है.