Published On : Thu, Sep 14th, 2017

विकास ठाकरे की याचिका खारिज, जिचकार का रास्ता साफ

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Vikas Thakre
नागपुर: कांग्रेस की ओर से मनोनीत नगरसेवक के लिए कांग्रेस के दूसरे गुट द्वारा भरे गए नामांकन में तकनीकी मुद्दों व कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे की ओर से गत दिनों याचिका दायर की गई थी। जिस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायधीश द्वय बी पी धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये ने ठाकरे की याचिका खारिज कर दी। इस निर्णय के बाद यह साफ हो गया कि मनपा में कांग्रेस कोटे से किशोर जिचकर ही मनोनीत नगरसेवक होंगे। कल शुक्रवार को मनपा की आमसभा में किशोर जिचकर के मनोनयन को अंतिम मुहर लगेगी।

ज्ञात हो कि मनपा के आम चुनाव फरवरी 2017 में सम्पन्न हुए थे। दलों के पार्षदों की संख्या बल के आधार पर कांग्रेस को एक मनोनीत नगरसेवक की नियुक्ति का अधिकार मिला। इस एक पद के लिए कांग्रेस के दो गुटों ने अपने अपने गट से एक एक दावेदारों का आवेदन भरा। इस चक्कर मे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया कि आखिर कांग्रेस कोटे से कौन मनोनीत नगरसेवक होगा। इसी बीच कांग्रेस में विपक्षी नेता पद को लेकर पक्ष स्तर से लेकर अदालती लड़ाई चली, जिसमें तानाजी वनवे को अदालत ने विपक्ष नेता घोषित किया, इस निर्णय से यह तय हो चुका था कि वनवे द्वारा मनोनीत नगरसेवक के लिए भरे गए किशोर जिचकर का मनोनीत नगरसेवक बनना तय है।

बुधवार को विकास ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश द्वय ने मनपा आयुक्त,महापौर,निगम सचिव,प्रदेश काँग्रेस के महासचिव,मनपा के वर्तमान विपक्ष नेता वनवे,पूर्व विपक्ष नेता महाकालकर, किशोर जिचकर को उनका पक्ष गुरुवार 14 सितंबर को रखने संबंधी नोटिस दिया था।