अमरावती। जरुड के चंद्रकला कुंभरे हत्याकांड मामले में अदालत ने कैटरिंग संचालक भद्दा मसुरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार जरुड के कैटरिंग संचालक भद्दा जयराम मसुरे के पास चंद्रकलाबाई कुंभरे नामक एक 25 वर्षीय महिला काम करती थी. 10 मई 2012 को पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच खूब झगड़ा हो गया था. इस झगड़े के बाद मसुरे चंद्रकलाबाई के घर गया और मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था. गंभीर अवस्था में चंद्रकलाबाई को अस्पताल में दाखिल कराया गया. मृत्यु-पूर्व बयान में चंद्रकलाबाई ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. इलाज के दौरान चंद्रकलाबाई की मृत्यु हो गई.
वरुड पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज आरोप पत्र अदालत में पेश किया. न्या. श्रीकांत अणेकर की अदालत में हुई सुनवाई में 10 गवाहों से पूछताछ की गई. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्या. अणेकर ने मसुरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अधि. प्रकाश शेलके ने सरकार का पक्ष रखा.