Published On : Thu, Mar 6th, 2014

चंद्रपुर- चुनाव के खर्च की होगी कड़ी मॉनिटरिंग, २६ समितीया रखेंगे चुनाव पर नजर

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05chd15प्रतिनिधी /चंद्रपुर –  भारत चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। चंद्रपुर जिले में व लोकसभा मतदार संघ में आदर्श आचारसंहिता का पालन करे, ऐसा आवाहन जिलाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर इन्होने किया। चुनाव खर्च के लिए एक ही बैंक खाते आवश्यक है। उमेदवारों के खर्च की होगी कड़ी मॉनिटरिंग। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए २६ समितीया स्थापन करने की जानकारी जिलाधिकारी डॉ. म्हैसेकर इन्होंने पत्रपरिषद में दी।

आचार संहिता का प्रभावी पालन व मतदान के सहाय्य के लिए १०७७, २५१५९७ व १८०० २३३२३ ३४टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध कराया गया है। जिलापरिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष सलिल, उपजिलाधिकारी चुनाव दामोधर नान्हे व उपविभागीय अधिकारी संजय दैने की उपस्थिती थी।

चंद्रपुर लोकसभा चुनाव की अधिसुचना १५ मार्च को होने वाली है। नामनिर्देशन पत्र दाखल करने की अंतिम तारीख २२ मार्च २०१४ को होगी। २४ मार्च को नामनिर्देशन पत्रों की संकलन, २६ मार्च को नामनिर्देशन पत्र पीछे लेने की अंतिम तारीख रहेगी। १० अफ्रेल को लोकसभा मतदार संघ के लिए मतदान होगा व १६ मे २०१४ को मतदान मतगणना की जाएगी। २८ मे २०१४ को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होगी , ऐसी जानकारी जिलाधिकारियों ने दी।

९ मार्च को जिले के सभी मतदान केंद्रपर पंजिकरण कार्यक्रम रखा जायेगा। इस दिन मतदान केंद्र अधिकारी उपस्थित रहने वाले है। नमूना छे अर्ज भरकर नागरिक अपना नाम मतदान सूची में नोट कर सकेंगे, ऐसा उन्होंने बताया।

चुनाव पालन के लिए अनेक प्रकार की २६ समितियां तयार करने में आयी। उसका कार्य शुरू हो चूका है। आचार संहिता काल में राजकीय पक्ष के पदाधिकारी, उमेद्वार इन्हे शासकीय वाहन तथा विश्राम गृह आदि. का इस्तेमाल नही कर सकेंगे। सभी उमीदवारों को चुनाव खर्च के लिए स्वतंत्र बैंक खाते खोलना पडेगा। चुनाव संबंधी सभी खर्च इसी खाते से करना आवश्यक है ऐसा जिलाधिकारीओं ने बताया। अमेदवार, चुनाव प्रतिनिधी या राजकीय पक्ष के प्रतिनिधी ५० हजार से ज्यादा की रकम के वाहन से परिवहन नही कर सकेगा। ऐसा करने से जप्ती की करवाई की जायेगी। प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले वाहन से दारु, अमली पदार्थ या हथियार का परिवहन नहीं कर सकेंगे। इसी तरह १० हजार से ज्यादा कीमत के भेट वस्तुओं का परिवहन बंधनकारक है ऐसा उन्होंने बताये। प्रसिद्धि माध्यम पर नजर रखी जायेगी। पैड न्यूज़ के जांच के लिए स्वतंत्र समिती बनायीं गयी है। मंगल कार्यालय, सभागृह, व समाज भवन आदिओं पर नजर रखी जायेगी। प्रचार के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले वाहन के लिए विधान सभा मतदार संघ व लोकसभा मतदार संघ निहाय परवानगी दी जायेगी डमी उमेदवार के प्रचार वाहन में अन्य उमेदवार की प्रचार साहित्य दिखाई दी तो उसका मुख्य खर्च उमेदवार के खाते से शामिल किया जायेगा।